सिंगापुर में भारतीय मूल के कारोबारी को दिवालिया घोषित किया गया, 407 प्रवासी श्रमिकों की सैलरी बकाया

सिंगापुर
सिंगापुर में एक प्रवासी भारतीय नागरिक और कई कंपनियों के निदेशक को यहां दिवालिया घोषित कर दिया गया है। उन पर 400 से अधिक प्रवासी श्रमिकों का वेतन बकाया होने का आरोप है।

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 13 अगस्त को रामू पलानी वेलु के खिलाफ दिवालियापन आदेश जारी किया गया। वह सिंगापुर के स्थायी निवासी हैं।
407 कर्मचारियों की नहीं दी सैलरी

रामू सात स्थानीय कंपनियों के निदेशक हैं, जो एयर-कंडीशनिंग, प्लंबिंग और निर्माण सेवाएं प्रदान करती है। इनमें केपीए इंजीनियरिंग, एसके इंडस्ट्रीज और वीवीआर प्लांट इंजीनियरिंग शामिल हैं।

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भारतीय नागरिकों समेत कुल 407 श्रमिकों ने बकाया वेतन के लिए दावे दायर किए हैं, जिनमें से कुछ को दो महीने से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है।

जब 22 जून को 100 से अधिक श्रमिक मंत्रालय के मानव संसाधन कार्यालय में मदद मांगने पहुंचे, तब मामले अभी भी प्रक्रिया में थे। तब तक, मानव संसाधन कार्यालय पहले से ही बकाया वेतन के दावों के बारे में जानता था, जब उसने 8 जून को जारी किए गए डार्मिटरी निष्कासन नोटिस से प्रभावित केपीए इंजीनियरिंग के कर्मचारियों से बात की थी।

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अधिकारियों ने श्रमिकों के 22 जून को मानव संसाधन कार्यालय के पास सामूहिक रूप से पहुंचने से पहले ही कंपनी के निदेशकों से संपर्क करने की कोशिश की थी।

जैसे ही बकाया वेतन का मामला सुर्खियों में आया, यह सामने आया कि रामू देश से बाहर थे। उन्होंने 26 जून को लौटकर मानव संसाधन कार्यालय की जांच में सहायता की।

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कानून मंत्रालय के दिवालियापन कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार, रामू ने 9 जुलाई को दिवालियापन के लिए आवेदन किया। जो नियोक्ता वेतन का भुगतान नहीं करते हैं, उन्हें प्रति आरोप 3,000 से 15,000 डालर के बीच जुर्माना और छह महीने तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है।

 

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